Traffic Challan: क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन पर हजारों रुपये का भारी ट्रैफिक जुर्माना लगा है और आप उसका भुगतान करना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं कर पाए हैं? यदि हां, तो आज आपके लिए एक अच्छा अवसर है। आज आप अपने ट्रैफिक जुर्माने का भुगतान कर सकते हैं, उसे कम करवा सकते हैं या उसे माफ भी करवा सकते हैं।
![Your huge traffic challan! Get forgiven today itself, this way](https://amritbrikhaandolanapp.com/wp-content/uploads/2024/05/Your-huge-traffic-challan-Get-forgiven-today-itself-this-way-1024x614.jpg)
ट्रैफिक चालान को माफ कराने का है मौका
दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण लंबित मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन कर रहा है। ये विशेष अदालतें दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से 11 मई, 2024 को लगाई जा रही हैं। इन लोक अदालतों में आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पास लंबित चालान या नोटिस का भुगतान कम राशि में कर सकते हैं या उन्हें पूरी तरह से निरस्त भी करवा सकते हैं।
11 मई को दिल्ली में लगेगी लोक अदालत
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत 31 जनवरी, 2024 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर लंबित या कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालानों के मामलों पर विचार करेगी। इसमें वाणिज्यिक वाहनों पर लगाए गए ट्रैफिक चालान भी शामिल हैं।
इस विशेष अवसर पर, लोगों को अपने बकाया ट्रैफिक जुर्मानों को निपटाने या कम कराने का सुनहरा मौका मिलेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से, वे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर दर्ज अपने लंबित या कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालानों का निस्तारण कर सकेंगे, चाहे वे निजी या वाणिज्यिक वाहनों से संबंधित हों। इसलिए इस अवधि का लाभ उठाएं और अपने बकाया चालानों से छुटकारा पाएं।
दिल्ली में लोक अदालत यहां लगेगी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जोन 2 के विशेष पुलिस आयुक्त, आईपीएस हरगोबिंदर सिंह धालीवाल के अनुसार, लोक अदालत की यह पहल लोगों को उनके लंबित ट्रैफिक चालानों और संबंधित कानूनी मामलों को सुलझाने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान कर रही है। यह अपने बकाया चालानों को माफ कराने का एक उत्कृष्ट तरीका है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के इस सत्र का आयोजन दिल्ली में द्वारका, कड़कड़डूमा और पटियाला हाउस कोर्ट परिसरों में प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे के बीच किया जाएगा। इस दौरान, लोग अपने लंबित ट्रैफिक चालानों और संबंधित मामलों का निपटारा कर सकेंगे।
इस अनूठे अभियान के माध्यम से, दिल्ली वासी अपने बकाया ट्रैफिक जुर्मानों से छुटकारा पा सकते हैं और कानूनी पचड़े से बच सकते हैं। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों को निपटा लें।